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EPF पंजीकरण

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ईपीएफ क्या होता है

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो कि अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में लगे कारखाना है और जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। इस अधिनियम को लागू करने वाली एक प्रतिष्ठान इस अधिनियम द्वारा शासित होने के बावजूद किसी भी समय उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से नीचे होगी। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ आम तौर पर सरकार के एक सांविधिक निकाय द्वारा निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है जो चिकित्सा सहायता, सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा, बीमा सहायता और आवास के संबंध में किसी संगठन के कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करता है।

कर्मचारी निधि में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

यदि किसी संगठन को पता चलता है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 उस पर लागू है, तो यह पंजीकरण के लिए संलग्न प्रपत्र में भर सकता है। प्रपत्र में उल्लेखित एक या अधिक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे गए प्रपत्र पंजीकरण के लिए संबंधित भविष्य निधि कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं। पीएफ कार्यालय में आवेदन जमा करने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र तैयार करें। पीएफ ऑफिस आवंटन (1) पीएफ कोड नं। और (2) धारा नं। पीएफ कोड नंबर प्राप्त करने पर, एएसआर फॉर्म 9 तैयार करने के लिए (कर्मचारियों का विवरण)। कर्मचारी भरता है (i) फॉर्म 2 (कर्मचारी पीएफ नामांकन फॉर्म) & (ii) फॉर्म 11 (घोषणापत्र) फॉर्म फॉर 9 और फॉर्म 2 को पीएफ कार्यालय में जमा करें। फॉर्म 11 को कर्मचारी व्यक्तिगत फाइल में बनाए रखा गया है ।

कर्मचारी 'प्राइवेण्ड फंड (ईपीएफ) रजिस्टेशन के लाभ

कम्पनी को लाभ

कम्पनी ईपीएफ से लाभ होता है , इस में जितना पैसा कम्पनी पी.एफ. में देती है , उतना टैक्स फ्री होता है , तो टैक्स में लाभ लें । नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि अंशदान आयकर के उद्देश्य के लिए कर योग्य आय नहीं है।

कर्मचारी को लाभ

  • पेंशन

    कर्मचारी रोजगार की समाप्ति के बाद भी पेंशन के लिए पात्र हैं ।

  • पैसा वापसी

    (2)सदस्य अपने खाते में जमा राशि को वापस ले सकता है। प्रोविडेंट फंड संचय और सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और मौत पर ब्याज वापस लिया जा सकता है। घर के निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी आदि जैसे विशिष्ट खर्चों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है।

  • मृत्यु के बाद

    कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भविष्य निधि राशि दी जाती है।

ईपीएफ के लिए बेसिक सैलेरी क्या है ?

21000 / - तक के मूल वेतन को आकर्षित करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 21001 / - से ऊपर की कमाई वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा और उन्हें भविष्य निधि का सदस्य बनने का विकल्प होगा।

कर्मचारी और कम्पनी का योगदान क्या रहता है ?

कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% योगदान देता है और उसी राशि का नियोक्ता द्वारा योगदान है। 12% मूल वेतन के नियोक्ता योगदान पूरी तरह प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में जमा किया गया है, जहां से 12% के कर्मचारी योगदान से 3.67% प्रोविडेंट फंड में योगदान होता है और 8.33% पेन्शन स्कीम में जमा होता है।

एम्प्लोयी प्रॉविडेंट फंड की आवश्यकता के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

कोई भी प्रतिष्ठान जो अपरेंटिस और आकस्मिक मजदूरों को छोड़कर 20 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है, ठेका श्रम सहित प्रत्येक कर्मचारी जो मूल वेतन की रु। 15000 par month . अधिनियम द्वारा कवर किया गया है किसी भी प्रतिष्ठान को अधिनियम के तहत कवर किया गया है, एक बार अधिनियम द्वारा शासित होने के बावजूद किसी भी समय उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या 20 से नीचे हो जाएगी।

ईपीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

  • (1)Registration citificate of any PWD /GST /GUMASTA /ANY REGISTRATION

  • (2) PAN CARD (COMPANY KE LIYE COMPANY OR PATNER OR SABI DIRECTOR KA PAN CARD LAGEHE

  • (3) ADHAR CARD (COMPANY KE LIYE SABI KA LAGEGA)

  • (4) CANSIL CHAQUE/ACCOUNT DETAIL

  • (5) DIGITAL SING (CLASS 2 OR 3 )

  • (6) SPICIMAN SING

ई.पी.एफ. का कम्पनी , मंथली चालान जमा करना पड़ता है जब से आप का रजिस्ट्रेशन है

इस में हर मंथ लिस्ट कि आवश्यकता होती है(पहले महीने २० का चालान जमा करना होता है)

यू.ए.एन. नम्बर कर्मचारी का या तो ओल्ड हो या न्यू बनाने के लिए जानकारी चाहिए

लिस्ट आफ कर्मचारी –नाम ,पिता का नाम ,जन्मतिथि,डेट आफ ज्वाइनिंग,आधार,मोबाइल नम्बर,बैंक अकाउंट डिटेल या पर डे वेजेस

कम्पनी का काम नही चलने पर १००/- निल का चालान भर सकते है